Shantakumari,Editor-SDC NEWS : हालांकि हम सब जानते है कि महादायी नदी जल बॅटवारे को लेकर कर्नाटक और गोवा की सरकारों के बीच काफी समय से विवाद का एक कारण बना हुआ है। जिसे लेकर अब विरोध काफी तेज हो गया है। क्योंकि गोवा सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के  खिलाफ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करने को लेकर गोवा द्वारा आवेदन पत्र दायर किया गया है। जिस पर ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को महादायी पंक्ति पर जवाब दर्ज करने के निर्देश दिए है। जिसके लिए उन्हें 6 हफ़्तों तक का समय दिया गया है।  

दरअसल गोवा सरकार का कहना है कि महादायी जल विवाद ट्रिब्यूनल (एमडब्ल्यूडीटी) ने 17 मार्च, 2014 को कर्नाटक में कलसा-बंडूरी नहर परियोजना को खारिज कर दी थी। लेकिन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करते हए उन्होंने कलसा-बंडूरी नहर परियोजना के तहद मालाप्रभा डैम में पानी को डायवर्ट करने में कामियाब हुए है, जो जल विवाद ट्रिब्यूनल के आदेश का उल्लंघन है।

जिसके चलते गोवा ने अगस्त 20, 2018 को अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के तहत आवेदन दायर की है। जिस पर ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को महादायी पंक्ति पर जवाब दर्ज करने के निर्देश दिए है। जिसके लिए उन्हें 6 हफ़्तों तक का समय दिया गया है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र को महादायी पंक्ति पर जवाब दर्ज करने के निर्देश  : एमडब्ल्यूडीटी