Shantakumari, Editor (SDC NEWS) : 28 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। यह अधिसूचना के अनुसार, पर्यटन से जुड़ी अस्थायी सुविधाओं की अनुमति अब सीआरजेड-III क्षेत्रों के ‘एनडीजेड’में भी दी गई है। जिसके मुताबिक समुद्र तटों (सी-बीच) सभी द्वीपों के लिए 20 मीटर का ‘एनडीजेड(कोई विकास क्षेत्र नहीं) निर्धारित किया गया है।

लेकिन इस पर कोरतालिम के विधायक श्रीमती अलीना साल्धाना का कहना है कि अगर यह अधिनियम गोवा में लागू करने से न केवल 105 किलोमीटर समुद्र तटों (सी-बीच) प्रभावित होंगे, बल्कि पारंपरिक मछुवारों के लिए आत्मघाती होगा ऐसा श्रीमती अलीना साल्धाना ने अपना विचार व्यक्त किया। 

 

 

सीआरजेड अधिसूचना 2018 :105 किलोमीटर समुद्र तटों होंगे प्रभावित : अलीना साल्धाना